नई दिल्ली, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कई याचिकाओँ पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस दिल्ली में लोगों को आने-जाने से नहीं रोक सकती है,सप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि जब तक कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी चुनौती नहीं खड़ी होती मेट्रो का संचालन सामान्य तरीके से होना चाहिए,इसके साथ इंटरनेट बहाल किया जाए और वकीलों को उनके काम से रोका नहीं जा सकता।
दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में मेट्रो बंद किए जाने और वकीलों, पत्रकारों समेत कई लोगों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई,कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर सख्त आदेश देते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली में आवाजाही और इंटरनेट सेवा सामान्य की जाए,दिल्ली में लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (SG) से कहा कि लोगों को अपने पेशे से जुड़े काम करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेट्रो को सामान्य समय-सारणी के अनुसार चलाया जाए।
हालांकि, कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जरूरत पड़ने पर नियम लागू किए जा सकते हैं, कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(2) का भी जिक्र किया,कोर्ट ने शहर में इंटरनेट सेवा को सामान्य रूप से बहाल करने को कहा। साथ ही, निर्देश दिया कि दिल्ली में जगह-जगह लगाए गए बैरिकेड हटाए जाएं, बैरिकेड केवल वहीं रखे जाएं,जहां उनकी जरूरत हो जिससे लोगों की आवाजाही सामान्य हो सके।
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