यूपी: आजम खां और बेटे अब्दुल्ला आजम खां की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं,दो पैन कार्ड केस में सात-सात साल की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है।
दो पैन कार्ड में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई थी,वहीं दूसरी ओर सजा के खिलाफ आजम के अधिवक्ताओं ने और राहत की मांग को लेकर कई तर्क दिए हैं,सेशन कोर्ट अब इन दोनों बिंदुओं पर 23 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकती है।
दरअसल रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से सिविल लाइंस थाने में वर्ष 2019 में दर्ज कराया और आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम खां द्वारा असत्य व कूट रचित दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाया है, एक जगह अब्दुल्ला आजम खां की जन्मतिथि शैक्षिक प्रमाण पत्रों हाईस्कूल बीटेक व एमटेक में एक जनवरी 1993 अंकित है,जबकि पासपोर्ट संख्या जेड 4307442 में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 अंकित है।
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