उत्तर प्रदेश:बरेली के सूफी टोला में एवान-ए-फरहत और गुड मैरिज हॉल पर बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) की ओर से की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग गई है, सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज हॉल पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सपा नेता को एक हफ्ते का समय दिया है।

बरेली में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के लिए गुरुवार को लगातार तीसरे दिन बीडीए की ध्वस्तीकरण टीम दलबल के साथ बरेली हिंसा के मास्टर माइंड मौलाना तौकीर रजा और आजम खान के करीबी सपा नेता सरफराज वली के मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंचा था, कुछ देर तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होने के बाद याचिकाकार्ताओं की ओर से वकिलों ने बीडेए के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाया जिसके बाद टीम बुलडोजर कार्रवाई रोककर वापस लौट गई।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरफराज वली हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रखें, तब तक मैरिज हॉल पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, गुरुवार को तीसरे दिन भी बरेली में सरफराज वली के 10 करोड़ रुपये की लागत से बने मैरिज हॉल को जमींदोज किया जाना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिलहाल सपा नेता सरफराज वली को थोड़ी राहत मिल गई है।
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