नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाते हुए, शुक्रवार से वेतन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ चार लेबर कोड लागू कर दिया है, नये लेबर कोड लागू होने से अब अस्थाई कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा मिलेगी,जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा,सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही है।

नए श्रम कानूनों के तहत, करोड़ों अस्थाई कर्मचारियों को पेंशन, पीएफ और ईएसआईसी जैसी सुविधाएं मिलेंगी,ये नियम 21 नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं,इस कदम से दशकों पुराने लेबर नियम, जो कई कानूनों में बिखरे हुए थे,एक साथ आ गए हैं और एक मजबूत फ्रेमवर्क बन गया है,जिसमें आजादी से पहले और आज़ादी के बाद के समय के कई पुराने कानून हैं, इन्हें उस इकॉनमी के लिए काफी हद तक पुराना माना जाता था, जिसमें तेजी से फॉर्मलाइजेशन हुआ है और काम के नए तौर तरीकों में बदलाव हुआ है,अधिकारियों ने इसे आज़ादी के बाद इस सेक्टर में सबसे बड़ा सुधार बताया।
लेबर नियमों को मॉडर्न बनाकर श्रमिकों की भलाई को बढ़ाकर और लेबर इकोसिस्टम को काम की बदलती दुनिया के साथ जोड़कर, यह ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स और मजबूत, लचीली इंडस्ट्रीज़ की नींव रखता है,जो आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधार की दिशा को आगे बढ़ाएगा।
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