कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है,कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका रॉय की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए मुकुल रॉय को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया।

वरिष्ठ टीएमसी नेता मुकुल राय पर दलबदल विरोधी कानून के तहत राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, आपको बता दें कि मुकुल रॉय मई 2021 में भाजपा के टिकट पर सदन के लिए चुने गए थे,लेकिन उसी साल अगस्त में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे,जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के उस फैसले को चुनौती दी थी,जिसमें मुकुल रॉय को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
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